30 जून 2024 से पैन कार्ड किसी काम का नहीं, जानिए क्यों?

आयकर विभाग ने एक हालिया अधिसूचना में, करदाताओं को 30 June, 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, इस तिथि के बाद आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए, केवाईसी से अधिक कर कटौती होती है, आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता है और रिफंड की अनुमति नहीं है|
पैन को आधार से क्यों लिंक करें?
RBI के नियमों के अनुसार, यदि किसी करदाता का पैन उसके आधार से लिंक नहीं है, तो स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) 20% की उच्च दर पर काटा जाना चाहिए। यह उच्च दर आपके वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, जिससे लिंकिंग प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है।
यादि आप आधार से पन कार्ड लिंक नही किया तो उसके क्या परिणाम होगे?
1. कोई रिफंड नहीं: ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड संसाधित नहीं किया जाएगा।
2.उच्च टीडीएस और टीसीएस: टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) उच्च दर पर काटा/संग्रह किया जाएगा।
3.आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं,
4.आयकर की वापसी की अनुमति नहीं है,
5.वित्तीय लेनदेन में कठिनाइयाँ: पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा, जिससे बैंक लेनदेन, निवेश और अन्य वित्तीय गतिविधियों सहित वित्तीय लेनदेन में कठिनाइयाँ होंगी।
संपत्ति वित्तीय लेनदेन पर अतिरिक्त प्रभाव गिरेगा?
यदि आप ₹50 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति (भूमि, भवन, घर आदि) खरीद रहे हैं तो 1% टीडीएस काटना अनिवार्य है। हालाँकि, यदि विक्रेता का पैन निष्क्रिय है, तो आपको अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए
पैन-आधार लिंक स्थिति कैसे जांचें
आप इन चरणों का पालन करके आसानी से अपने पैन-आधार लिंक की स्थिति की जांच कर सकते हैं: Aadhar से पन कार्ड लिंक है या नही कैसे देखे
आयकर पोर्टल पर जाएँ: आधिकारिक वेबसाइट: www.incometax.gov.in पर जाएं।
त्वरित लिंक’ पर जाएँ: ‘लिंक आधार स्टेटस’ चुनें।
विवरण दर्ज करें: ओटीपी प्राप्त करने के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर के साथ अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करें।
ओटीपी दर्ज करें और स्थिति जांचें: अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और स्थिति जांचें।
English –
1.Visit the Income Tax Portal:
- Go to the official website: www.incometax.gov.in.
2.Navigate to ‘Quick Links’:
- Select ‘Link Aadhaar Status’.
3.Enter Details:
- Enter OTP and Check Status:
4.Enter the OTP received on your mobile and check the status.
पैन को आधार से लिंक करने के चरण
यदि आप समय सीमा चूक गए हैं, तो भी आप इन चरणों का पालन करके अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं:
जुर्माना अदा करें:
आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ई-पे टैक्स कार्यक्षमता के माध्यम से जुर्माना का भुगतान करें।
Submit the Linking Request:
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार लिंकिंग अनुरोध सबमिट करें
पैन-आधार लिंक शुल्क/प्रभार or charges
यदि आप समय सीमा के बाद अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो आपको ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। जब आप आयकर वेबसाइट के माध्यम से लिंक करने का अनुरोध करते हैं तो इस शुल्क का भुगतान करना होगा। समय सीमा ३० जून २०२४ तय की गई है । यदि आप तय की गई सीमा से बाद में आधार से पैन लिंक कर ते है तो हो सकता चार्जेस ज्यादा लगे अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।
जानिए किन लोगो को आधार कार्ड से pan कार्ड लिंक करने से छूट दीया गया है
पैन-आधार लिंक करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। इसमे शामिल है:
१.विशिष्ट राज्यों के निवासी:
- Individuals residing in the states of Jammu and Kashmir, Assam, and Meghalaya.
2. अनिवासी कर योग्य व्यक्ति:
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी कर योग्य व्यक्ति।
3.अति वरिष्ठ नागरिक:
- People aged more than 80 years.
4.गैर-नागरिक:
- वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
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